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चम्पावत मानसून अवधि के दृष्टिगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रहेगी रोक

चम्पावत। जनपद में संभावित आपदाओं एवं मानसून अवधि को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जनपद चम्पावत में तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अग्रिम आदेशों तक बिना सक्षम अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता हो, तो वह अपने स्थान पर वैकल्पिक अधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुए अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। अवकाश स्वीकृत होने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ा जा सकेगा। साथ ही स्वीकृत अवकाश अवधि के दौरान भी सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवकाश शासन अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से स्वीकृत होना है, उनके आवेदन भी अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से अग्रसारित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून अवधि में किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 (क) एवं (ख) के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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