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अंकिता हत्याकांड में तीनों दोषियों को फिर नहीं मिली राहत, जमानत याचिकाएं खारिज

भाजपा ने कहा- मजबूत पैरवी और साक्ष्यों का परिणाम,

सरकार ने न्याय के लिए हर स्तर पर की प्रभावी कार्रवाई

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद भाजपा ने इसे राज्य सरकार की मजबूत कानूनी पैरवी का परिणाम बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता रही है और दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया में राहत न मिलना मजबूत जांच एवं प्रभावी अभियोजन का प्रमाण है।

हनी पाठक ने कहा कि घटना के सामने आने के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कराया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मामला केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि अदालत में भी मजबूत साक्ष्यों के साथ प्रभावी पैरवी हो।

भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक मामले में करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें लगभग 100 गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल किए गए। इसके बाद न्यायालय ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अब जमानत याचिकाएं खारिज होने को भाजपा ने न्यायिक प्रक्रिया में सरकार की प्रभावी पैरवी से जोड़ते हुए कहा है कि दोषियों को कानूनी राहत नहीं मिल सकी।

हनी पाठक ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने अंकिता के परिवार की मांगों को गंभीरता से लिया। उन्होंने दावा किया कि परिजनों की मांग पर सरकारी अधिवक्ताओं में बदलाव किया गया और परिवार की मांग के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अंकिता हत्याकांड राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है।

हनी पाठक ने कहा कि न्याय व्यवस्था साक्ष्यों और कानून के आधार पर चलती है। सरकार की ओर से की गई गिरफ्तारी, एसआईटी जांच, चार्जशीट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और अदालत में प्रभावी पैरवी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सरकार आगे भी अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।

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